आपकी कार का इस्तेमाल कारोबारी गतिविधियों (Business Activities) में हो रहा है तो आप कार अगर लोन के सालाना ब्याज के बराबर इनकम टैक्स छूट (Income Tax rebate) का दावा कर सकते हैं. इसके अलावा पर्सनल लोन लेकर ली गई कार का कारोबार में इस्तेमाल करने पर भी आप टैक्स छूट का क्लेम कर सकते हैं.from Latest News मनी News18 हिंदी https://ift.tt/2O0nWmv
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