केंद्र सरकार ने विदेश पैसे भेजने पर टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स (TCS) वसूलने का प्रावधान कर दिया है. ये नियम 1 अक्टूबर 2020 से लागू हो जाएगा. ये टीसीएस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) की लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम (LRS) के तहत देना होगा. आइए जानते हैं कि किस जरूरत के लिए विदेश भेजे जाने वाले पैसे पर टीसीएस नहीं लगेगा और ये टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स (TDS) से कैसे अलग है...from Latest News मनी News18 हिंदी https://ift.tt/35U9gPG
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